दुर्घटना की स्थिति में संबंधित पशु के मालिक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

सारनगढ़ : आवारा पशुओं के विस्थापन एवं मुख्य सड़कों में उनकी भीड़ से होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत के सचिव के साथ दल के सदस्यों को घर.घर जाकर पशुपालकों से संपर्क कर पशुओं को आवारा न छोड़ने की समझाइए देने तथा न मानने पर पशुपालकों पर जुर्माना भी लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। ग्राम पंचायत के सचिव तथा पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी अधिक प्रभावित स्थानों के उपयुक्त स्थान पर लिखे जाने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे तत्काल संपर्क किया जा सके। साथ ही शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नगरी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दायित्व दिया गया है। पशुपालन विभाग के द्वारा पशुपालकों से अपील की जा रही है कि वह अपने पशुओं को अपने घर पर रखें और आवारा ना छोड़े जिससे उन्हें एवं वाहन चालकों को दुर्घटनाग्र होने से बचाया जा सके। आवारा पशुओं के कारण वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में संबंधित पशु के मालिक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी।

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