कालातीत नैनो यूरिया के विक्रय पर लगाई रोक
वैध लाइसेंस बगैर 600 लीटर कीटनाशक की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध
बिलासपुर:- कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर उप संचालक कृषि के नेतृत्व में जिले की कई खाद दवाई दुकानों की छापामार शैली में निरीक्षण किया गया। कालातीत नैनो यूरिया के समिति में भंडारण पाए जाने पर उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। निजी दुकानों में खाद का 470 बैग अवैध भंडारण पाए जाने पर दुकान सील की गई। बिना वैध लाइसेंस के 600 लीटर कीटनाशक भंडारण पर विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
उप संचालक कृषि पीडी हथेश्वर ने बताया कि खेती किसानी का सीजन शुरू होने पर किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज एवं खाद प्राप्त हो, इसके लिए सतत निरीक्षण का सिलसिला शुरू किया गया है। इस क्रम में जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा आज विकासखंड कोटा के अंतर्गत धूमा सेवा सहकारी समिति में औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें नैनो यूरिया का अवसान युक्त भंडारण पाया गया, जिसे तत्काल विक्रय से प्रतिबंधित किया गया। समिति प्रबंधक को उर्वरक भंडारण एवं रखरखाव के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि ग्राम करगी कला स्थित मैसर्स शिव कृषि केंद्र में अवैध रूप से भंडारित उर्वरक जिसमें यूरिया 210 बैग, एसएसपी 160 बैग एनपीके 51बैग, बेंटोनाइट सल्फर 27 बैग,पोटाश 6 बैग, एसएसपी जिंक 10 बैग, ग्रोमोर 6 बैग इस प्रकार कुल 470 बैग खाद को आगामी आदेश तक के लिए सील कर लिया गया। साथ ही करण ट्रेडर्स तथा अमन खाद भंडार के विक्रय तथा भंडारण स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिया गया। कोटा स्थित रमेश कृषि केंद्र में बिना वैध प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के भंडारित 600लीटर कीटनाशक दवा को विक्रय के लिए प्रतिबंध किया गया। एउक्त फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी कर तीन दिवस में जवाब तलब किया गया है। जवाब समय सीमा में एवं संतोषप्रद समाधान कारक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जावेगी। निरीक्षण दल में उप संचालक कृषि पीडी हथेश्वर, सहायक संचालक अनिल कौशिक, निरीक्षक दिलीप रात्रे, आरएईओ विजय धीरज उमेश कश्यपग्रामीण कृषि विस्तार व शिव कुमार साहू तथा संबंधित कृषक मित्र उपस्थित थे।