
चक्रधर नगर पोल्ट्री फार्म को मिला सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट, संक्रमित क्षेत्र में रहेगा कड़ा नियंत्रण
संक्रमित क्षेत्र में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध, सर्विलांस जोन में हर 15 दिन में लिए जाएंगे सैंपल
रायगढ़, 12 फरवरी 2025: चक्रधर नगर शासकीय पोल्ट्री फार्म की सफाई और डिसइंफेक्शन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पशुपालन विभाग ने सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। इसके साथ ही पोल्ट्री उत्पादों को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं।
संक्रमित और सर्विलांस जोन में ये रहेंगे प्रतिबंध:
- इंफेक्टेड जोन (0-1 किमी): इस क्षेत्र में कम से कम 3 महीने तक पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और पक्षियों के पालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- सर्विलांस जोन (1-10 किमी): यहां की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी, लेकिन क्षेत्र के भीतर और बाहर पक्षियों एवं पोल्ट्री उत्पादों के परिवहन पर सख्त रोक रहेगी।
नियमित जांच और निगरानी:
- सर्विलांस जोन में हर 15 दिन के अंतराल पर बर्ड फ्लू जांच के लिए नमूने एकत्र किए जाएंगे।
- प्रत्येक चक्र में 25 प्रतिशत गांवों से सैंपल लिए जाएंगे ताकि 4 चक्र (3 माह) में पूरे क्षेत्र की जांच पूरी की जा सके।
- सभी सैंपल नेगेटिव पाए जाने के बाद ही क्षेत्र को बीमारी मुक्त घोषित किया जाएगा।
संक्रमण की पुष्टि और नियंत्रण के प्रयास:
31 जनवरी 2025 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, भोपाल ने पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि की थी। इसके बाद कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में संक्रमित क्षेत्र के पोल्ट्री उत्पादों को नष्ट कर दिया गया।
संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में चूने, 4 प्रतिशत फॉर्मेलिन, पोटेशियम परमैंगनेट के फ्यूमिगेशन और 2 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट से स्प्रे कर डिसइंफेक्शन किया गया। उप संचालक पशुपालन डी.डी. झरिया ने बताया कि सभी प्रक्रियाएं भारत सरकार के एवियन इन्फ्लूएंजा नियंत्रण गाइडलाइंस के तहत पूरी की गई हैं।
सख्ती और सतर्कता ही बचाव का उपाय:
प्रशासन ने पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और परिवहन को नियंत्रित करते हुए संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। आम जनता से भी सतर्कता बरतने और किसी भी संदिग्ध स्थिति की जानकारी तुरंत देने की अपील की गई है।