
छत्तीसगढ़ । छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) भर्ती परीक्षा घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी और पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी, भतीजे साहिल सोनवानी सहित चार आरोपियों को जमानत दे दी है।
29 अक्टूबर को न्यायमूर्ति पंकज मेथिल और न्यायमूर्ति प्रसन्न बी. वारले की द्वि-न्यायाधीशीय पीठ ने मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पैरवी की। उन्होंने अदालत के समक्ष दलील दी कि आरोपियों को लंबे समय से न्यायिक हिरासत में रखा गया है और जांच पूरी हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों पर विचार करते हुए चारों आरोपियों को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई में उच्च न्यायालय में ट्रायल की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
 
					











