मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2026: पात्र कन्याओं के लिए वृहद सामूहिक विवाह, 35 हजार की प्रोत्साहन राशि

छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के सम्मानजनक विवाह का सपना अब साकार होने जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2026 के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इस साल 10 फरवरी 2026 सोमवार को पूरे राज्य में एक साथ सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा।

पात्र कन्याओं को 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि चेक या आरटीजीएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही वर-वधू के परिधान, आभूषण और विवाह आयोजन की सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का खर्च विभाग द्वारा उठाया जाएगा।

पात्रता के लिए:

कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो।

आवेदक बीपीएल या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होना चाहिए।

आवेदक जिला कबीरधाम का मूल निवासी होना चाहिए।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

कन्या एवं अभिभावक का आधार कार्ड और राशन कार्ड

निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जन्मतिथि प्रमाण पत्र और निर्धारित आवेदन पत्र

इच्छुक परिवार 03 फरवरी 2026 तक संबंधित परियोजना कार्यालयों में आवेदन जमा कर सकते हैं। कार्यालय स्थान: बोड़ला, तरेगांव जंगल, चिल्फी, कवर्धा, सहसपुर लोहारा, दशरंगपुर, पंडरिया, कुंडा और कुकदुर।

महिला एवं बाल विकास विभाग सभी पात्र परिवारों से अपील करता है कि समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत करें और इस योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।

“मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: हर बेटी का सुरक्षित और सम्मानजनक विवाह, हर परिवार की मुस्कान।”

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