रायगढ़, 4 फरवरी 2026। कलेक्टर न्यायालय रायगढ़ ने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में जब्त वाहनों के संबंध में सूचना पत्र जारी किया है। यह पत्र उन वाहन स्वामियों के लिए है जिनके वाहन अवैध शराब परिवहन के मामलों में जब्त किए गए थे।
अवैध शराब परिवहन और जब्ती
प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक आयुक्त आबकारी रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर थाना तमनार और थाना जुटमिल क्षेत्र में अवैध शराब परिवहन करते पाए गए दो अलग-अलग वाहनों को जब्त किया गया। जांच के दौरान इन वाहनों से बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा बरामद हुई।
न्यायालय में पक्ष रखने का अवसर
जारी सूचना के अनुसार वाहन स्वामी यदि जब्त वाहनों पर पक्ष या दावा प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उन्हें 23 फरवरी 2026 को अपराह्न 3 बजे कलेक्टर न्यायालय रायगढ़ में उपस्थित होना होगा। पक्ष प्रस्तुत करने के लिए वाहन स्वामी स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज साथ ला सकते हैं।
गैर-उपस्थिति पर कार्रवाई
कलेक्टर न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि वाहन स्वामी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो प्रकरण में एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी और आदेश पारित कर दिया जाएगा। इस स्थिति की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित वाहन स्वामी की होगी।
प्रशासन की चेतावनी
प्रशासन ने एक बार फिर अवैध मदिरा परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात दोहराई है और आम नागरिकों से कानून का पालन करने की अपील की है।




