सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ के 8,500 नगर सैनिकों को मिलेगा पुलिस के बराबर वेतन

Supreme Court of India ने छत्तीसगढ़ के करीब 8,500 नगर सैनिकों (होमगार्ड) के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ‘समान काम–समान वेतन’ के सिद्धांत के आधार पर राज्य सरकार को नगर सैनिकों को पुलिस कर्मियों के समान वेतन और सुविधाएं देने का आदेश दिया है।

साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि इस आदेश का पालन तीन महीने के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

हाई कोर्ट से शुरू हुई थी कानूनी लड़ाई

साल 2022 में Bilaspur जिले में कार्यरत होमगार्ड ने समान काम के लिए समान वेतनमान की मांग करते हुए Chhattisgarh High Court में याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नगर सैनिकों को समान वेतनमान देने का निर्देश दिया था।

हालांकि आदेश का पालन नहीं होने पर नगर सैनिक डोमनलाल चंद्राकर और सुरेंद्र कुमार देशमुख ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने सरकार को तय समय में आदेश लागू करने को कहा था।

सरकार की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले रिट अपील दायर की, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया।

अब कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार को नगर सैनिकों को पुलिस कर्मियों के समान वेतनमान और सुविधाएं देनी होंगी।

अभी कितना मिलता है मानदेय

वर्तमान में नगर सैनिकों को दैनिक मजदूरी के आधार पर लगभग 774 रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जाता है, जो करीब 23,000 रुपये प्रतिमाह बनता है। भत्तों को जोड़कर यह राशि लगभग 33,200 रुपये तक पहुंचती है।

फैसले के बाद मिलेंगी ये सुविधाएं

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर सैनिकों को कई अतिरिक्त लाभ मिल सकते हैं, जिनमें शामिल हैं—

  • वर्दी और धुलाई भत्ता
  • मेडिकल सहायता
  • राशन भत्ता
  • पीएफ (भविष्य निधि) का लाभ
  • अवकाश के दिनों का लाभ
  • सेवानिवृत्ति पर अधिक राशि
  • आवास की सुविधा
  • पुलिस पब्लिक स्कूल में बच्चों को प्रवेश
  • पुलिस अस्पतालों में इलाज
  • सेवामुक्ति या सेवानिवृत्ति पर अनुग्रह राशि
  • ड्यूटी के दौरान मृत्यु या हादसे पर परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति

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