
दो आरोपियों को आजीवन कारावास, मामूली विवाद में हत्या का मामला
घरघोड़ा। जिला अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने हत्या के एक गंभीर मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामूली विवाद बना हत्या की वजह
अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर के अनुसार, घटना थाना धर्मजयगढ़ अंतर्गत चौकी रैरूमा खुर्द के ग्राम सकरलिया की है। यहां आरोपी रत्थू राम राठिया और सीताराम राठिया का मृतक श्याम लाल राठिया से जंगली सूअर के मांस को लेकर विवाद हो गया था।
लाठी-डंडों से की गई बेरहमी से मारपीट
विवाद के दौरान आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मृतक को जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में श्याम लाल राठिया के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं।
अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत
घायल अवस्था में श्याम लाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद मृतक के पिता घना राम राठिया की रिपोर्ट पर थाना धर्मजयगढ़ में अपराध क्रमांक 55/2019 के तहत मामला दर्ज किया गया।
धारा 302 व 34 के तहत दोष सिद्ध
जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
शराब के नशे में हुआ विवाद
मामले में यह भी सामने आया कि घटना के समय आरोपी शराब के नशे में थे, जिससे मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यह घटना समाज के लिए चेतावनी है कि छोटी-छोटी बातों और नशे के कारण गंभीर अपराध घटित हो सकते हैं।


