ऑपरेशन ‘आघात’: रायगढ़ में तंबाकू व सार्वजनिक धूम्रपान पर बड़ी कार्रवाई, 80 मामलों में 16,200 रुपये जुर्माना
रायगढ़, 13 अप्रैल ।
सार्वजनिक स्थानों पर सघन जांच अभियान
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी के मार्गदर्शन में पूरे जिले में Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 (COTPA Act) के तहत विशेष अभियान चलाया गया। बस स्टैंड, बाजार, शासकीय कार्यालय, अस्पताल सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जांच कर नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई।
पान दुकानों से लेकर खुले धूम्रपान पर कार्रवाई
अभियान के दौरान पान दुकानों पर तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग और स्वास्थ्य चेतावनी से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों को भी बख्शा नहीं गया।
थाना क्षेत्रवार कार्रवाई का विवरण
तमनार थाना: 27 मामले, ₹5,400 जुर्माना
धरमजयगढ़ थाना: 17 मामले, ₹3,400 जुर्माना
लैलूंगा थाना: 16 मामले, ₹3,200 जुर्माना
छाल थाना: 11 मामले, ₹2,200 जुर्माना
कापू थाना: 7 मामले, ₹1,400 जुर्माना
कोतरारोड़ थाना: 2 मामले, ₹600 जुर्माना
रेस्टोरेंट में हुक्का परोसते मैनेजर पर रेड
इसी अभियान के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में साइबर और चक्रधरनगर थाना पुलिस ने सम्बलपुरी रोड स्थित बटर फ्लाई गार्डन रेस्टोरेंट में दबिश दी। यहां मैनेजर चंदन कुमार पत्रो (39 वर्ष) को बिना वैध अनुमति हुक्का परोसते पकड़ा गया।
हुक्का सामग्री जब्त, मामला दर्ज
जांच के दौरान आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने मौके से दो हुक्का पॉट, दो सेंटर बेस, चार पैकेट फ्लेवर तंबाकू और एक पाइप सहित लगभग 8,000 रुपये का सामान जब्त किया। आरोपी के खिलाफ थाना चक्रधरनगर में धारा 5/22 कोटपा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एसएसपी की सख्त चेतावनी
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट कहा है कि “ऑपरेशन आघात” के तहत कोटपा एक्ट का सख्ती से पालन कराया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान या तंबाकू के अवैध उपयोग और विक्रय करने वालों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।



