जशपुर: आयरन केज व्हील वाले ट्रैक्टरों पर सख्ती, सार्वजनिक सड़कों पर संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित

कलेक्टर के निर्देश के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, उल्लंघन करने वालों पर होगी वैधानिक कार्रवाई

जशपुर। जिले में खेतों में उपयोग होने वाले दोहरे लोहे के पिंजरे (आयरन केज व्हील) लगे ट्रैक्टरों के सार्वजनिक सड़कों पर संचालन पर अब सख्ती बरती जाएगी। कलेक्टर रोहित व्यास ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ऐसे ट्रैक्टरों के सड़क पर चलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

केवल कृषि कार्यों के लिए हैं आयरन केज व्हील

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आयरन केज व्हील का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। सामान्य सड़कों, सीमेंट सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर इनका संचालन मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। इससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है और सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचता है।

पहले रबर टायर लगाना होगा अनिवार्य

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले के कई क्षेत्रों में रबर टायरों की जगह आयरन केज व्हील लगे ट्रैक्टर सार्वजनिक सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इस पर कलेक्टर ने निर्देश दिया कि खेतों से बाहर सार्वजनिक सड़क पर आने से पहले ऐसे ट्रैक्टरों में रबर टायर लगाना अनिवार्य होगा। बिना रबर टायर के किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर इनका संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

किसानों को किया जाएगा जागरूक

कलेक्टर ने संबंधित विभागों को किसानों और ट्रैक्टर संचालकों के बीच व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी जा सके।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले ट्रैक्टर संचालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को संयुक्त अभियान चलाकर सार्वजनिक सड़कों पर बिना रबर टायर वाले आयरन केज व्हील ट्रैक्टरों के संचालन पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Back to top button