रायगढ़: एनडीपीएस प्रकरणों में जब्त गांजे का 1 अक्टूबर को होगा विधिवत नष्टीकरण, जामगांव के फर्नेस में होगी कार्रवाई
रायगढ़, 16 सितंबर 2026। एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों में जब्त किए गए अवैध गांजे के नष्टीकरण की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 को पूरी की जाएगी। इसके लिए जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति द्वारा सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए नष्टीकरण योग्य प्रकरणों का चयन कर लिया गया है।
समिति के गठन और नष्टीकरण की प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायगढ़ के अंतर्गत आने वाले थानों में जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति का गठन किया गया है। समिति के समक्ष संबंधित थानों द्वारा नष्टीकरण योग्य प्रकरणों की सूची और मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जिनकी जांच के बाद गांजे को नियमानुसार नष्ट करने का निर्णय लिया गया।
तय कार्यक्रम के अनुसार, आगामी 1 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे **एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, जामगांव** स्थित फर्नेस में जब्त किए गए गांजे को विधिवत जलाकर नष्ट किया जाएगा। यह पूरी कार्रवाई समिति के सदस्यों और पंचों की उपस्थिति में निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत संपन्न की जाएगी।











