CJP प्रदर्शन मामला : अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास रिहा, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश
नई दिल्ली। दिल्ली में प्रस्तावित CJP प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिए गए संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके, सह-संयोजक सौरव दास और नेता आशुतोष रांका को रविवार को राहत मिल गई। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीनों को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को उन्हें एहतियाती हिरासत में लिया था।
दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतरते ही लिया था हिरासत में
रिपोर्टों के मुताबिक, तीनों नेता मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान उतरने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई जंतर-मंतर पर प्रस्तावित CJP के प्रदर्शन से पहले की गई थी। पुलिस ने उन्हें एहतियाती हिरासत में रखने की बात कही थी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन की थी तैयारी
CJP ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। संगठन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठा रहा था और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा था।
दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात प्रभावित होने की आशंका का हवाला देते हुए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी।
हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा मामला
तीनों नेताओं की हिरासत के बाद CJP की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। याचिका में हिरासत में लिए गए लोगों को अदालत के समक्ष पेश करने और उनकी रिहाई की मांग की गई थी। इसी बीच कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने तीनों नेताओं को रिहा करने का आदेश दिया।
तीनों की रिहाई के बाद अब CJP के प्रदर्शन और हिरासत की कार्रवाई को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
