कोरोना के डर से MP में फिर से कैदियों को 60 दिन के पैरोल पर छोड़ेगी सरकार

मध्य प्रदेश में कोरोना काल में बंदियों को मिलेगा 60 दिन का पैरोल

मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जेल में बंद कैदियों के लिये 60 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत करने का निर्णय लिया। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है।महानिदेशक (जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं) अरविंद कुमार ने बताया, ‘‘कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बंदियों के लिये 60 दिन की आपात छुट्टी स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।’’उन्होंने कहा कि आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जायेगी।कुमार ने बताया मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जेल में बंद कैदियों के लिये 60 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत करने का निर्णय लिया। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है।

महानिदेशक (जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं) अरविंद कुमार ने बताया, ‘‘कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बंदियों के लिये 60 दिन की आपात छुट्टी स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।’’

उन्होंने कहा कि आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जायेगी।

कुमार ने बताया है कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्व से स्वीकृत सामान्य छुट्टी का लाभ ले रहे ऐसे बंदियों को, जिन्होंने पैरोल शर्तों का पूर्णत: पालन किया है, को सामान्य छुट्टी के लिये प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंधपत्र पर ही 60 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत की जायेगी।

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