लॉकडाउन स्पष्टीकरण (24 मई से 31 मई तक)
जशपुर जिला के बगीचा तहसीलदार लॉकडाउन के दौरान कौन-कौन सी दुकानें खुलेगी इस संबंध में स्पष्टीकरण जानकारी जारी की है इसमें
कंडिका 6 से तात्पर्य समस्त प्रकार की एकल दुकाने *केवल खाद्य सामग्रियों से संबंधित(एकल दुकान का मतलब अकेला दुकान, मल्टीप्लेक्स एवम् मॉल नहीं जिसमें एक ही बिल्डिंग में बहुत से दुकान संचालित रहते हैं)जिसमें *राशन सब्जी, फल ,दूध प्रत्येक सोमवार ,बुधवार और शुक्रवार* सुबह 9:00 से दोपहर 2:00 बजे तक खोले जाएंगे!
कंडिका 7 – कंडिका 6 में *उल्लेखित खाद्य सामग्रियों से संबंधित दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें प्रत्येक *मंगलवार, गुरुवार और शनिवार* को सुबह 9:00 बजे से दोपहर के 2:00 बजे तक खोले जाएंगे!
कपड़ा एवं ज्वेलरी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी !
सैलून, ब्यूटी पार्लर ,सब्जी बाजार बंद रहेंगे !
होटल एवम् रेस्टोरेंट्स प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुलेंगे लेकिन केवल पार्सल की सुविधा रहेगी लोगों को होटल में बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं रहेगी
निर्माण कार्य की अनुमति रहेगी लेकिन सभी श्रमिकों के कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा!
मांस मछली से संबंधित दुकाने शहर से बाहर लगाने की अनुमति होगी ! (सुबह 6:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक)
समस्त प्रकार के पान ठेला ,गुपचुप ठेला, फास्ट फूड ठेला को विक्रय की अनुमति नहीं होगी!
कृषि क्षेत्र से संबंधित दुकाने कृषि केंद्र सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी!
पशु चारा से संबंधित दुकाने सुबह 6:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक ही खोले जाएंगे !
आटा चक्की सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी !
पेट्रोल पंप ,गैस एजेंसी , और मेडिकल दुकाने पूर्ण समय अवधि केले खुले जाएंगे !
प्रतिदिन शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रि कालीन लॉकडाउन लागू रहेगा !
मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा ; अन्यथा चलानी कार्रवाई की जाएगी
समस्त व्यापारियों को एक समय में एक ही ग्राहक को समान देना है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है !
रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा !