रायगढ़, 27 मई कलेक्टर श्री भीम सिंह द्वारा कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुये 31 मई 2021 तक रायगढ़ जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है कंटेनमेंट अवधि में शर्ताे के अधीन विभिन्न गतिविधियों को दी गई संचालन की अनुमति के अतिरिक्त स्टेशनरी दुकान/बुक डिपो के संचालन की अनुमति प्रतिदिन (रविवार को छोड़कर)प्रात:10 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाती है। इसके अतिरिक्त पूर्व में जारी आदेश की समस्त कंडिका की शर्ते एवं निर्देश पूर्ववत लागू रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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