
निर्धारित दर से अधिक दर पर रसायनिक खाद विक्रय करने वाले दुकानदारों की सूचना तत्काल दे, निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय करने वाले मेसर्स के विरूद्ध होगी कार्यवाही, किसान उर्वरक खरीदते समय दुकानदार से बिल-रसीद अवश्य लेवें, शासन द्वारा युरिया 266.50, डीएपी 1200, एन.पी.के 1175, सिंगल सुपर फास्फेट 340 एवं पोटाश 850 व 870 रूपये प्रति बोरी निर्धारित किया गया है
जशपुरनगर 25 अगस्त 2021/ उप संचालक कृषि विभाग जशपुर ने सभी किसान भाईयों से अपील की है कि शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर रसायनिक खाद का विक्रय पंजीकृत विक्रेताओं द्वारा किया जा रहा है।
शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर पंजीकृत विक्रेताओं के द्वारा विक्रय करने पर तत्काल इसकी सूचना कृषि विभाग को दे। ताकि संबंधित मेसर्स के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकें, साथ ही उर्वरक क्रय करते समय बिल-रसीद अवश्य लें। जिससे दर का पता चल सके की किस दर पर उर्वरक विक्रय किया जा रहा है। शासन द्वारा युरिया 266.50 रूपये, डीएपी 1200.00 रूपये एन.पी.के 1175.00, सिंगल सुपर फास्फेट 340.00 रूपए व पोटाश (एम.ओ.पी.) 850.00 एवं 870 रूपये प्रति बोरी निर्धारित किया गया है।