दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी के बीच सरकार ने लागू किया नया वितरण नियम, जमाखोरी और गैस की असमान उपलब्धता पर लगेगी रोक

नई व्यवस्था से रोजाना 1,800 कमर्शियल सिलेंडरों का नियंत्रित वितरण, जरूरी सेवाओं को मिलेगी गैस की सुनिश्चित आपूर्ति

देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कमी के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने मार्च 2026 से नया वितरण सिस्टम लागू किया है। इस नीति का उद्देश्य सिलेंडरों का समान और नियंत्रित वितरण सुनिश्चित करना तथा जमाखोरी रोकना बताया गया है।

सरकार के अनुसार, दिल्ली में रोजाना बिकने वाले लगभग 9,000 कमर्शियल (19 किलो) LPG सिलेंडरों में से लगभग 20 प्रतिशत यानी 1,800 सिलेंडर नियंत्रित तरीके से वितरित किए जाएंगे। इससे ड्राई क्लीनिंग, पैकेजिंग, फार्मा यूनिट्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम और अन्य जरूरी सेवाओं को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा

5 किलो सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल बंद, गैस मुख्य रूप से 19 किलो सिलेंडरों में उपलब्ध

नई व्यवस्था के तहत 5 किलो वाले सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल बंद रहेगी। वहीं, ड्राई क्लीनिंग, पैकेजिंग और फार्मा यूनिट्स में 18 सिलेंडरों की कटौती की गई है। स्पोर्ट्स स्टेडियम और अन्य श्रेणियों में लगभग 150 सिलेंडर कम उपलब्ध कराए जाएंगे।

सरकार का कहना है कि यह कदम बाजार में जमाखोरी रोकने और जरूरी सेवाओं को लगातार गैस उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है।

नियंत्रित वितरण से गैस आपूर्ति में पारदर्शिता और संतुलन आएगा

इस नए नियम के लागू होने के बाद, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडरों का वितरण पारदर्शी और संतुलित होगा। रोजाना लगभग 1,800 सिलेंडरों का नियंत्रित वितरण सुनिश्चित कर हर क्षेत्र में समान आपूर्ति की जाएगी।

सरकार ने उपभोक्ताओं और व्यापारियों से अपील की है कि वे इस नई व्यवस्था का पालन करें और सामाजिक और व्यवसायिक जरूरतों के लिए सिलेंडरों का उचित उपयोग सुनिश्चित करें

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