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छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की घोषणा, आचार संहिता प्रभावी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ ही राज्य में 20 जनवरी 2025 से आचार संहिता प्रभावी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए मतदान और मतगणना की तिथियों की घोषणा की है।

चुनाव कार्यक्रम

नगरीय निकाय चुनाव:

मतदान: 11 फरवरी 2025

मतगणना: 15 फरवरी 2025

नामांकन: 22 जनवरी से 28 जनवरी 2025

नामांकन वापसी: 31 जनवरी 2025


त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव:

मतदान: 17, 20 और 23 फरवरी 2025 (तीन चरणों में)

मतगणना: 18, 21 और 24 फरवरी 2025

नामांकन: 27 जनवरी से 3 फरवरी 2025

नामांकन वापसी: 4 फरवरी 2025


आचार संहिता का प्रभाव

चुनावी आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में नई सरकारी योजनाओं की घोषणाओं, शिलान्यास और लोकार्पण पर रोक लगा दी गई है। राज्य प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया

शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से कराए जाएंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के जरिए संपन्न होंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग की अपील

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेशवासियों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। साथ ही किसी भी तरह की अनियमितता की जानकारी तत्काल आयोग को देने की सलाह दी गई है।

गौरतलब है कि आचार संहिता 24 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगी।

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