जनपद  पंचायत पुसौर में उप अभियंता का अभी तक नहीं हुआ स्थानांतरण, जाने क्या है कारण

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जनपद  पंचायत पुसौर में स्थानांतरण उप अभियंता अभी तक नहीं हुआ भार मुक्त जबकि शासन आदेश जारी किया है स्थानांतरण के बाद हाई कोर्ट से स्टे लाने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई, निलंबन एवं ब्रेक इन सर्विस किया जाएगा ।                                     

रायगढ़:-   रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत पुसौर में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के उप अभियंता अनिल निराला स्थानांतरण होने के बावजूद अभी तक सक्षम अधिकारी द्वारा भार मुक्त नहीं किया गया है।

उक्त उप अभियंता और सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है।स्थानांतरण के बाद हाई कोर्ट से स्टे लाने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई, निलंबन एवं ब्रेक इन सर्विस किया जाएगा, स्टे का फायदा सबसे ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा उठाया जाता है…                                       

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी निर्देश में कहा है कि स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक को स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर कार्यमुक्त किया जाए।

यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे सक्ष्म अधिकारी द्वारा एकपक्षीय भारमुक्त करने के आदेश दिए जाएं तथा स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जाए। यदि शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

(2) शासकीय सेवकों द्वारा 07 दिवस के भीतर स्थानांतरण आदेश का पालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही की जाए और अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित व्यक्ति के विरूद्ध “ब्रेक-इन-सर्विस” की कार्यवाही की जाए।

(3) स्थानांतरित शासकीय सेवक यदि 07 दिनों से अधिक अवधि के लिए लघुकृत अवकाश लेता है तो उसे मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाए। यदि मेडिकल बोर्ड द्वारा अनुशंसा नहीं की जाती है अथवा शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिए आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो ऐसी अवधि को अनाधिकृत अनुपस्थिति मानकर इसे “डाईज-नॉन” किया जाए।

(4) स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ही स्वीकृत किया जाएगा।

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