क्राइमजांजगीर चम्पान्यूज़

CG Breaking : रेप मामले में फरार नेता प्रतिपक्ष का बेटा पलाश चंदेल गिरफ्तार, आदिवासी महिला से किया था दुष्कर्म…

जांजगीर- चाम्पा : नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बेटा पलाश चंदेल की गिरफ्तारी को लेकर लंबे समय से सियासत गरमाई हुई थी। पलाश चंदेल पर कुछ महीनों पहले एक शिक्षिका ने बलात्कार का आरोप दर्ज कराया था। मामले में गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पीड़िता ने एसपी कार्यालय भी पहुंची थी। पीड़िता आवेदन देकर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। लेकिन अब पलाश चंदेल को दुष्कर्म के मामले में देर रात जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता मिली है.

गिरफ़्तारी फिर मिनटों में रिहा
दरअसल, कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की वजह से उन्हें थाने से ही रिहा कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष के बेटे प्रकाश चंदेल पर थाना जांजगीर के अपराध क्रमांक 72/23 धारा 376 313 भादवि एवं एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद से ही पलाश चंदेल फरार चल रहा था। इसी दौरान आरोपी ने हाईकोर्ट में अंतरिम बेल के लिए आवेदन किया। दो दिन पहले ही कोर्ट से पलाश चंदेल को अंतरिम जमानत मिली थी।

आरोपी पलाश चंदेल को 6 अप्रैल रात्रि में गिरफ्तारी हुई थी। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अंतरिम जमानत की शर्तों के अनुरूप ₹25,000 के बंधपत्र एवं स्योरिटी पर रिहा किया गया है। पलाश चंदेल की गिरफ्तारी विवेचक चंद्रशेखर परमा उप पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई थी। आरोपी पलाश चंदेल से मोबाइल की भी जब्ती हुई है।

19 जनवरी को हुई थी FIR
बता दें कि 19 जनवरी रेप पीड़िता युवती ने पलाश के खिलाफ रायपुर के महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसे बाद में जांजगीर पुलिस को केस ट्रांसफर किया गया था। पीड़िता ने कहा कि 19 जनवरी को ही पलाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उस वक़्त उसने कहा था की अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़िता ने इस मामले में राजनीतिक संरक्षण का भी आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जिसकी वजह से ही उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है।

पहले दोस्ती फिर शादी का झांसा देकर किया रेप
युवती ने बताया था कि 2018 के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस दौरान पलाश ने उसके साथ शादी करने का वादा किया और उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद से वह लगातार संबंध बनाता रहा, जिसके कारण 2021 में वह गर्भवती हो गई, तब पलाश ने गर्भपात की दवाई खिलाकर उसका बच्चा गिरा दिया। इस बात को लेकर पलाश के साथ उसका विवाद भी हुआ था।

वकील ने क्या कहा
हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक तिवारी की बेंच में मामले की 4 अप्रेल को सुनवाई हुई थी। जिसमे उनके अधिवक्ता ने तर्क रखा था कि महिला शासकीय सेवा में है और समझदार हैं इसलिए उसे शादी का झांसा नही दिया जा सकता, और फिर पहले से शादीशुदा महिला को शादी का झांसा कैसे दिया जा सकता है। तर्को को सुनने के पश्चात अंतिम सुनवाई तक पलाश चंदेल को अंतरिम जमानत दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button