
रायपुर. छत्तीसगढ़ में त्योहारों को लेकर जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. आने वाले त्योहारों को देखते हुए छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित कर दिया गया है. इसके मुताबिक दिवाली, छठ, गुरूपर्व पर दो घंटे पटाखे फेड़ो जा सकेंगे. सरकार ने ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेश का कड़ाई से पालन के भी निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही ऑनलाइन पटाखों के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. कम प्रदूषण वाले पटाखे फोड़ने की हिदायत भी एनजीटी द्वारा दी गई है. वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से एनजीटी ने यह जरूरी गाइडलाइन जारी किए है.
निर्देश के मुताबिक दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी. इसी तरह छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, गुरूपर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक, नया वर्ष अथवा क्रिसमस पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित किया गया है.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने के निर्देश
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में जारी निर्देशों का राज्य में संबंधितों को शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं. इस संबंध में जारी निर्देश के तहत जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक अथवा मध्यम श्रेणी हो, वहां केवल हरित पटाखे ही विक्रय तथा उपयोग किए जाए. दिवाली, छठ, गुरूपर्व तथा नया वर्ष/क्रिसमस इत्यादि के अवसर पर पटाखों को फोड़ने की अवधि भी दो घंटे ही निर्धारित की गई है. साथ ही अपर मुख्य सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा राज्य में सभी जिला कलेक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सहित कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं.
यहां पढ़ें त्योहारों को लेकर क्या है जरूरी निर्देश
शहरों में हरित पटाखों के फोड़े जाने की अवधि दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरूपर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और नया वर्ष अथवा क्रिसमस पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक निर्धारित की गई है. इसी तरह पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लायसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी. केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो. सीरीज पटाखे अथवा लडियों की बिक्री, उपयोग तथा निर्माण प्रतिबंधित किया गया है.



