बेटियों को त्वरित न्याय दिलाने वाले तीन पुलिस अफसर होंगे पुरस्कृत

बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत करने वाले जालिमों को सजा दिलाने में अहम रोल अदा करने वाले एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी सहित दो पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट विवेचना के लिए सम्मानित कर मेडल प्रदान किया जाएगा। मेडल पाने वालों में बेमेतरा डीएसपी राजीव शर्मा, राजनांदगांव एसआई इंदिरा वैष्णव तथा बस्तर की एएसआई इंदु शर्मा ने नाम शामिल है। तीनों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर पुरस्कृत किया जा रहा है।

रायपुर. बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत करने वाले जालिमों को सजा दिलाने में अहम रोल अदा करने वाले एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी सहित दो पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट विवेचना के लिए सम्मानित कर मेडल प्रदान किया जाएगा। मेडल पाने वालों में बेमेतरा डीएसपी राजीव शर्मा, राजनांदगांव एसआई इंदिरा वैष्णव तथा बस्तर की एएसआई इंदु शर्मा ने नाम शामिल है। तीनों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर पुरस्कृत किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष उत्कृष्ट विवेचना करने पुलिस अधिकारियों को मेडल प्रदान किया जाता है। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने तीनों अधिकारियों को मेडल मिलने पर बधाई दी है। तीनों पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्कृष्ट विवेचना करने पर पुलिस मुख्यालय की ओर से इनके नामों की अनुशंसा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई थी।

15 दिन में विवेचना कर कोर्ट में चालान पेश बेमेतरा में 2 जून 2020 को एक युवती का रायपुर निवासी सूरज प्रजापति ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण कर रेप की घटना को अंजाम दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी राजीव शर्मा ने मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की जांच की। मामले की जांच करने के बाद श्री शर्मा ने 7 जुलाई को कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने 26 फरवरी 2021 में सभी आरोपियों को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। बुआ के घर से लौटते नाबालिग से रेप दूसरी घटना में राजनांदगांव में अपनी मां के साथ बुआ के घर गई किशोरी और उसके चाचा की बेटी का घर लौटते वक्त अशोक देवांगन ने दोनोें के साथ मारपीट करते हुए बारी-बारी से रेप की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने पर एसआई इंदिरा वैष्णव ने अशोक देवांगन को तत्काल गिरफ्तार कर दो महीने के भीतर मामले की जांच कर कोर्ट में चालान पेश की। दोष सिद्ध बोने पर कोर्ट ने अशोक देवांगन को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। घटना 13 जून 2019 की है। चार साल की मासूम के साथ दरिंदगी बस्तक, बोधघाट थाना क्षेत्र में 28 अक्टूबर 2020 को चार वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने के मामले में इंदु शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मिथिलेश पटेल को गिरफ्तार कर पूरे मामले की विवेचना कर एक महीने के भीतर कोर्ट में चालन प्रस्तुत किया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने मिथिलेश को 20 वर्ष कैद के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।

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