
कोरबा पुलिस ने वहीं 04 अवैध महुआ शराब तस्करों से 48 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया।दूसरा 01 किलो गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। एक अन्य मामला जुआ खेलने में 04 जुआरियों को पकड़ा गया है।


दिलीप कुमार वैष्णव @आपकी आवाज
कोरबा छत्तीसगढ़ – ज्ञात हो कि वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रभावी रोकथाम हेतु शहर के पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है प्रशासन और पुलिस टीम के द्वारा लगातार लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के संबंध में गली मोहल्ले में भी पहुंच कर लोगों को समझाइश दिया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के द्वारा जिला में वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन पर शराबबंदी के दौरान अवैध रूप से जुआ, शराब एवं गांजा विक्रेताओं पर शिकंजा कसने हेतु सर्व थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवम् नगर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में
निरीक्षक दुर्गेश शर्मा कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि, अशोक पांडे चौकी प्रभारी मानिकपुर, मयंक मिश्रा चौकी प्रभारी रामपुर एवं आशीष सिंह चौकी प्रभारी सीएसईबी के नेतृत्व में शहर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर यह जानते हुए की संक्रामक महामारी की बीमारी कोविड-19 वायरस करोना संक्रमण के फैलने के समय से
अवैध रूप से गांजा तस्करी एवं बिक्री करने वाले मुकेश सारथी पिता पहलाद सारथी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बुकद्दा हाल मुकाम बैंक कॉलोनी कोरबा को घेराबंदी कर पकड़ने पर आरोपी के कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम गांजा जब कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर धारा 20b एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
वही अवैध रूप से जुआ खेलने वाले विनय साहू पिता स्वर्गीय बंसीलाल उम्र 33 वर्ष साकिन बुधवारी, राजाराम खांडे पिता केरलावाराम उम्र 29 वर्ष साकिन काशीनगर, लखेश्वर चौहान पिता अकत राम उम्र 30 वर्ष साकिन काशीनगर, सोमेंद्र कश्यप पिता स्वर्गीय गेंद राम उम्र 42 वर्ष साकिन काशीनगर कोरबा के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
इसी प्रकार शहर में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 01 शेखर सिदार पिता बिसाहू सिदार उम्र 30 वर्ष साकिन बुधवारी बाज़ार, 02 ओम प्रकाश जयसवाल पिता बृजलाल उम्र 30 वर्ष शंकर नगर चौकी रामपुर, 03 शंकरलाल सागर पिता रामायण लाल उम्र 35 वर्ष साकिन मोती सागरपारा, 04 समारोह घसिया पिता स्वर्गीय रोहित राम उम्र 36 वर्ष साकिन मोती सागरपारा कोरबा के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। एवं वैश्विक महामारी अधिनियम 269,270,34 भादवि धाराओं कार्रवाई की गई। अवैध धंधे करने वालों के ऊपर कोरबा पुलिस की इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।




