
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी आबकारी विभाग के अधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ ने सभी 29 अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि आरोपी निचली अदालत में सरेंडर करें और वहीं से नियमित जमानत की अर्जी दाखिल करें।
बता दें कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने इस घोटाले में 29 अधिकारियों पर मामला दर्ज किया है। जांच में खुलासा हुआ कि विभागीय मिलीभगत से ओवर बिलिंग, फर्जी बारकोड और डमी कंपनियों के जरिए हजारों करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई।
इस मामले में पेश किए गए चालान के बाद अदालत ने आरोपियों को 20 अगस्त तक उपस्थित होने का आदेश दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए ही सभी अफसरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब उन्हें सरेंडर करना होगा।