अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने हत्या के आरोपी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

आरोपी भोज राम सिदार को अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने हत्या के मामले में सिद्ध दोष ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा अर्थ दंड से भी दंडित करने का आदेश दिया है।
घरघोड़ा =मामले का संक्षिप्त विवरण बताते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने बताया कि घटना थाना लैलूंगा के ग्राम भकुर्रा की है। जहां मृतिका उर्मिला का मायका है मृतिका के पति आरोपी भोज राम सिगार निवासी मीलू पारा अपनी पत्नी एवं बच्चों को अपने ससुराल भकुर्रा में कुछ दिन पहले ही छोड़ कर गया था फिर से सप्ताह दिन बाद दिनांक 4/6/2019 को आरोपी ससुराल आया और शादी में सम्मिलित होने ग्राम सारसमाल चल दिया जहां से शराब पीकर रात्रि 8 बजे ससुराल लौट कर आया और रात में ही अपनी पत्नी को घर चलने के लिए ज़िद करने लगा मृतिका उर्मिला ने कहा कि अभी रात में बच्चों को लेकर जाना उचित नहीं है सुबह वापस चलेंगे इस पर आरोपी गुस्से में आकर मृतिका उर्मिला को गालियां देने लगा मृतिका के द्वारा रात में जाने से मना करने पर अत्यधिक क्रोध में आकर आरोपी भोज राम ने अपनी पत्नी उर्मिला के पेट में हंसिया से प्रहार किया जिससे मृतिका उर्मिला को अत्यधिक चोट लगी जिसे इलाज के लिए लैलूंगा अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
मृतिका उर्मिला के पिता की रिपोर्ट पर थाना लैलूंगा के अपराध क्रमांक 99/2019 धारा 294,323,506, के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था मृतिका की मृत्यु होने पर धारा 302 भारतीय दंड संहिता जोड़ी गई।
प्रकरण में थाना प्रभारी लैलूंगा की ओर से आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था
माननीय न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करने के उपरांत आरोपी भोज राम सिदार को धारा 302 के तहत सिद्ध दोष ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 1000रु के अर्थ दंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
प्रकरण में अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने अभियोजन का पक्ष रखा।

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