दुष्कर्म के आरोपी राजु और कलेश्वर को आजीवन कारावास की सजा
न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश घरघोडा का निर्णय


घरघोड़ा::अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमान अच्छेलाल काछी के अदालत ने नाबालिग पीड़िता को जबरन बलात्कार करने वाले आरोपी राजु सारथी और कलेश्वर नाग को पास्को एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है!-
अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि मामले का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि थाना कापू के अपराध क्रमांक 40 /2021 में पीड़ित के द्वारा थाने में इस बात की सूचना दी गई थी कि उसके साथ आरोपी गण ने जबरन बलात्कार की सूचना पर अपराध पंजीकृत कर थाना प्रभारी के द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई ।पीड़िता के द्वारा अपने न्यायालय कथन में यह बताया गया था कि अभियुक्तगण ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था थाना प्रभारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर न्यायालय श्रीमान अपर जिला सत्र न्यायालय घरघोड़ा के समक्ष धारा ,376, भारतीय दंड संहिता विरुद्ध एवं पास्को एक्ट की धारा4, 6 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था मामले में श्री अपर जिला सत्र न्यायालय घरघोड़ा में प्रकरण में सुनवाई पश्चात प्रकरण में अभियुक्त कृष्णा नाग के विरुद्ध धारा 366 भा०द० वि० एवं धारा 4पास्को एक्ट के तहत दोष सिद्ध पाकर आजीवन कारावास की सजा एवं 1000₹ के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button