
अन्य राज्यों से विभिन्न प्रयोजनों हेतु 72 घंटे के लिए आने वाले व्यक्तियों पर 7 दिवस होम क्वारंटाईन की बाध्यता नहीं होगी
जशपुरनगर 30 मार्च 2021/कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने कोरोना के बचाव एवं रोकथाम की दृष्टि से भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के लागू की है। इसके ’’कंडिका 10-अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिवस होम क्वारंटाईन में अनिवार्य होगा’’ के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया है कि अन्य राज्यों से जिला जशपुर में विभिन्न प्रयोजनों हेतु 72 घंटे के लिए आने वाले व्यक्तियों पर 7 दिवस होम क्वारंटाईन की बाध्यता नहीं होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण एवं मिलना जुलना सख्त वर्जित रहेगा।