एक्ट्रेस और मॉडल जिया खान को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में एक्टर सूरज पंचोली को मुंबई की स्पेशल अदालत ने बरी कर दिया है। मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत के जज एएस सैय्यद ने फैसला सुनाते हुए कहा, ”सबूतों की कमी के कारण, यह अदालत आपको (सूरज पंचोली) दोषी नहीं ठहरा सकती, इसलिए बरी किया जाता है।” आज सुबह एक्टर अपनी मां जरीना वहाब के साथ कोर्ट जाते देखे गए थे। एक दशक बाद इस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है।
‘निशब्द’ एक्ट्रेस जिया खान ने 3 जून, 2013 को सुसाइड कर लिया था। 10 जून को जिया खान का एक लेटर बरामद हुआ था जिसके आधार पर मुंबई पुलिस ने एक्टर सूरज पंचोली पर धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया था।
जिया की मां राबिया खान ने दावा किया कि उनकी बेटी सूरज पंचोली के साथ अपमानजनक रिश्ते में थी और आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। अक्टूबर 2013 में, उन्होंने मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर, सीबीआई ने एक साल बाद जुलाई 2014 में महाराष्ट्र पुलिस से मामले को अपने हाथ में ले लिया था।
वहीं सूरज ने कहा था कि जिया खान के साथ उनके अच्छे संबंध थे। उन्होंने कहा था, ‘नफीसा (जिया का असली नाम) के साथ मेरे संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं।’ राबिया के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि यह आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि हत्या का मामला है, पंचोली ने जवाब दिया, “मैं नफीसा की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हूं।”