करण जौहर को फिर करना पड़ा दिल्ली हाईकोर्ट का सामना, जानें क्या है पूरा मामला
मुंबई। जबसे करण जौहर ने फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ रिलीज की है, तबसे यह फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी और कानूनी दांव पेच में फंसती नजर आ रही है। फिल्म में भारतीय वायुसेना (IAF) की छवि को खराब दर्शाया गया था जिसके कारण भारतीय वायुसेना ने फिल्म पर कानूनी पाबंदियां भी लगाई थी। भारतीय वायुसेना के बाद अब भारतीय गायक अधिकार संघ ( ISRA) ने करण जोहर के धर्मा प्रोडक्शन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। अपनी शिकायत में, ISRA ने आरोप लगाया है कि गुंजन ‘सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ में प्रदर्शनों का व्यावसायिक शोषण किया गया है और उनके रॉयल्टी का लाभ उठाया है।
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने ISRA द्वारा दायर मुकदमे पर धर्मा प्रोडक्शन के खिलाफ समन जारी किया है। सिंगर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि फिल्म ने व्यावसायिक रूप से तीन प्रदर्शनों का उपयोग किया है। जिसमें फ़िल्म ‘राम लखन’ से ‘ऐ जी ओ जी’ , फिल्म ‘ खलनायक ‘ से ‘चोली के पीछे क्या है’ और फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ से ‘साजन जी घर आए’ का नाम सामने आया है। हालांकि, धर्मा प्रोडक्शन ने इस आधार पर दावों से इनकार कर दिया कि प्रदर्शन “लाइव” नहीं थे और “रॉयल्टी के भुगतान के लिए योग्य नहीं हैं।”
इतना ही नहीं, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि धर्मा प्रोडक्शन ने कहा कि गाने के लाइसेंस को संबंधित लेबल से लिया गया था। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च, 2021 के लिए निर्धारित कि गई है।
हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गुंजन सक्सेना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इससे पहले भी गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिक दायर की गई थी। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि फिल्म में भारतीय वायुसेना की गलत छवि पेश कर रही है। हालांकि केंद्र की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने करण जौहर की कंपनी को राहत देते हुए फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।