01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त श्रेणी के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा होगा अनिवार्य….. एच.एस.आर.पी. लगाए जाने हेतु जिले के सभी विकासखण्डों में किया जाएगा शिविर का आयोजन

जशपुरनगर 06 मई 2025/सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त श्रेणी के मोटर वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा 120 दिवस के भीतर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है।
जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जशपुर जिले में पंजीकृत समस्त श्रेणी के वाहनों का एच.एस.आर.पी. लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिडेड को दी गई है। मेसर्स रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिडेड कम्पनी के द्वारा एच.एस.आर.पी. लगाए जाने हेतु जिले के सभी विकासखण्डों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इनमें जशपुर विकासखण्ड के तहसील कार्यालय परिसर में 07 से 10 मई 2025 तक शिविर का आयोजन किया जाएगा।
इसी प्रकार कुनकुरी विकासखण्ड के जनपद पंचायत भवन में 12 से 14 मई तक, कांसाबेल विकासखण्ड के जनपद पंचायत भवन में 15 से 17 मई तक, पत्थलगांव के जनपद पंचायत भवन में 19 से 21 मई तक, फरसाबहार के जनपद पंचायत भवन में 22 से 24 मई तक, बगीचा के जनपद पंचायत भवन में 26 से 28 मई तक, मनोरा के जनपद पंचायत भवन में 29 से 31 मई 2025 तक एवं दुलदुला के जनपद पंचायत भवन में 02 से 04 जून 2025 तक शिविर का आयोजन किया जाएगा।

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