अन्य राज्यों कीछत्तीसगढ़न्यूज़

एकीकृत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करने वाले कारखाना/स्थापना का अनुज्ञप्ति/पंजीयन होगा निरस्त

रायगढ़ । औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत श्रम अधिनियमों के सरल अनुपालन एवं श्रम निरीक्षण व्यवस्था में सुधार की दृष्टिकोण से श्रम विभाग द्वारा एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना अधिसूचना लागू की गई है। इस योजना में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार विभिन्न प्रपत्रों में किसी कारखाना/स्थापना द्वारा दाखिल किये जाने वाले वार्षिक विवरणियों के बदले एकीकृत वार्षिक विवरणी निर्धारित प्रपत्र में श्रम विभाग के पोर्टल में प्रति वर्ष 30 जून तक ऑनलाईन अपलोड किये जाने का प्रावधान किया गया है।

उक्त योजना की समीक्षा किये जाने पर कुछ कारखानों एवं स्थापनाओं द्वारा निर्धारित समयावधि में एकीकृत वार्षिक विवरणी श्रम विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाना पाया गया। जिन कारखानों/स्थापनाओं के द्वारा निर्धारित अवधि 30 जून तक एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड नहीं की गई है उन्हें पुन: एक अवसर देते हुये एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा 15 दिवस के भीतर एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड नहीं करने की स्थिति में संबंधित कारखानों/स्थापनाओं के अनुज्ञप्ति/पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button