शराब घोटाला: पूर्व विशेष सचिव एपी त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 10 अप्रैल को होगी रिहाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि 10 अप्रैल को उनकी रिहाई होगी, ताकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जारी जांच प्रभावित न हो।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की डिवीजन बेंच ने त्रिपाठी की जमानत याचिका पर सुनवाई की। ईडी और राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया और दलील दी कि उनकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है।

कोर्ट ने यह मानते हुए कि त्रिपाठी पिछले 11 महीनों से जेल में हैं और निकट भविष्य में मुकदमे की सुनवाई शुरू होने की संभावना नहीं दिख रही, जमानत दे दी। हालांकि, कोर्ट ने आदेश दिया कि 10 अप्रैल तक वे जेल में ही रहेंगे

गिरफ्तारी और आरोप

  • 12 अप्रैल 2024 को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने त्रिपाठी को रायपुर से गिरफ्तार किया था।
  • उनके खिलाफ IPC की धारा 420, 467, 468, 471, 120-B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया।
  • 30 सितंबर 2024 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

शराब सिंडिकेट में संलिप्तता का आरोप

त्रिपाठी पर छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (CSMCL) के प्रबंध निदेशक के रूप में शराब सिंडिकेट संचालित करने का आरोप है। इस सिंडिकेट के जरिए—
✔ शराब आपूर्तिकर्ताओं से अवैध कमीशन लिया जाता था।
✔ सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब बेची जाती थी।
✔ अन्य भ्रष्टाचार से जुड़े कार्य किए जाते थे।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त शर्तें

1️⃣ पासपोर्ट जांच अधिकारी को सौंपना होगा।
2️⃣ आरोप पत्र दाखिल होने तक हर दिन सुबह 10 बजे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
3️⃣ 10 अप्रैल को सत्र न्यायालय में पेश होना अनिवार्य होगा।

अन्य आरोपियों को भी जमानत

अनुराग द्विवेदी – जांच पूरी होने के बाद 10 दिनों के भीतर सत्र न्यायालय में पेश होंगे।
दिलीप पांडे – 8 महीने की हिरासत के बाद, त्रिपाठी जैसी शर्तों पर जमानत।
दीपक दुआरी – जांच पूरी होने के बाद 10 दिनों के भीतर सत्र न्यायालय में पेश होंगे, पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, सभी आरोपियों की रिहाई 10 अप्रैल को होगी।

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