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LIVE IN RELATIONSHIP: इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: दो अलग धर्म जाति के बालिग कपल रह सकते हैं एक साथ, हाईकोर्ट ने पुलिस को संरक्षण देने कहा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Live in Relationship पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी अलग-अलग जाति या धर्म के जोड़े को साथ रहने की पूरी स्वतंत्रता है। उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, चाहे उनके माता-पिता हों या कोई और।

हाई कोर्ट ने कहा कि इनके अधिकारों में हस्तक्षेप करना अनुच्छेद 19 व 21 का उलंघन होगा। न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने गौतमबुद्ध नगर की रजिया व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है।

याची ने कहा कि दोनों बालिग हैं। वो शादी करना चाहते हैं और अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन उनके परिवार और मां-बाप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। उन्हें मार डालने की भी आशंका है।

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला दिया

4 अगस्त को पुलिस कमिश्नर से शिकायत की गई और सुरक्षा की मांग की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उसे हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही कोई शिकायत दर्ज की गई है।

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