LPG सिलेंडर पर 1 अक्टूबर से बदलेगा नियम: सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण जरूरी
नई दिल्ली। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है। सब्सिडी के साथ निर्धारित खुदरा कीमत पर LPG रिफिल बुक कराने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) पूरा करना अनिवार्य होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।
27.43 करोड़ उपभोक्ता पहले ही करा चुके सत्यापन
मंत्रालय के मुताबिक 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता, यानी करीब 89.9 प्रतिशत, बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं। जिन उपभोक्ताओं का प्रमाणीकरण पहले ही हो चुका है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होगी।
आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया तो क्या होगा?
जिन घरेलू LPG उपभोक्ताओं ने अभी तक BAA पूरा नहीं किया है, उन्हें 1 अक्टूबर के बाद सब्सिडी वाली दर पर रिफिल बुक कराने के लिए पहले प्रमाणीकरण कराना होगा।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। बिना प्रमाणीकरण के सिलेंडर बाजार कीमत पर लिया जा सकेगा, लेकिन सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
घर बैठे और डिलीवरी के समय भी हो सकता है प्रमाणीकरण
सरकार के अनुसार आधार प्रमाणीकरण के लिए उपभोक्ताओं को कई विकल्प दिए गए हैं। इसे LPG सिलेंडर की डिलीवरी के समय, अपने LPG वितरक के शोरूम पर या संबंधित तेल विपणन कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए पूरा किया जा सकता है।
इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के उपभोक्ता संबंधित OMC के मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
सरकार ने बताया नियम का उद्देश्य
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण का उद्देश्य सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडरों को पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शनों की पहचान करना तथा सब्सिडी के दुरुपयोग और व्यावसायिक इस्तेमाल की संभावना को कम करना है।
इसलिए जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें 1 अक्टूबर से पहले प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।











