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नव वर्ष 2021 स्वागत कार्यक्रम के लिये जारी आदेश में किया गया आंशिक संशोधन

रायगढ़ । कलेक्टर  भीम सिंह ने वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि को देखते हुये रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सभी उपाय अमल में लाने को दृष्टिगत रखते हुये जिले में 31 दिसम्बर 2020 को नववर्ष स्वागत कार्यक्रम एवं रायगढ़ जिला में आगामी दिनों में आने वाले त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है।

कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान में न किया जाये। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, सभा रैली सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन न किया जावे। कार्यक्रम स्थल के क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति (जो भी कम हो)ही सम्मिलित हो सकेंगे। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो, यह सुनिश्चित किया जावे एवं प्रवेश/निकासी द्वार टच फ्री मोड में हो। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्ति खांसते, छींकते समय टीशू पेपर, रूमाल, मुडी हुई कोहनी का अनिवार्यत: उपयोग करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाये सामग्री का ठीक से निपटारा किया जाये। कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाये तथा विडियो ग्राफी करायी जावे ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाये जाने पर कांटेक्ट टे्रसिंग किया जा सके। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 12.30 बजे तक समाप्त किया जावे। बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन न किया जाये।

कार्यक्रम आयोजन के लिये संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। छोटो बच्चों एवं अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को आयोजन में शामिल न किया जाये। रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक हरित पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक कार्यक्रम आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी देवें कि कोविड-19 कोरोना के कारण कार्यक्रम वृहद रूप से आयोजित नहीं किया जायेगा जिससे लोगों की भीड़ न हो। कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार का मंच/पंडाल न लगाया जाये। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल/फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाये। आयोजन के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। दो छोटे साउंड बॉक्स उपयोग किया जायेे।

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन किया जाये। कार्यक्रम स्थल पर सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैण्डवॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संंबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी। आयोजन स्थल पर पान, गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। बार/पब  आदि के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश/दिशा-निर्देश जिसके अंतर्गत विदेशी मदिरा एफएल-3 होटल बाजार अनुज्ञप्ति दोपहर 12.30 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक एफएल-3 (क)शॉपिग माल एवं रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति दोपहर 12 बजे से रात्रि 11 बजे तक एवं एफएल-3 स्टार एवं उसके ऊपर के स्तर के होटल बार अनुज्ञप्ति दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक पालन करना अनिवार्य होगा।

कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्नि शमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। कार्यक्रम आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाये। किसी प्रकार के यातायात बाधित न हो, यह सुनिश्चित किया जाये। कार्यक्रम स्थल पर किसी प्रकार की अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न किया जाये। कार्यक्रम आयोजन स्थल पर एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट टे्रसिंग किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाये तथा विडियोग्राफी कराया जाये ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट टे्रसिंग किया जा सके। आयोजन के दौरान एनजीटी एवं शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिये निर्धारित मानकों को अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा, नियमों के उल्लंघन पर समिति के सदस्य जिम्मेदार होंगे।

इन सभी शर्तो के अतिरिक्त कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। उपरोक्त दिये गये किसी शर्तो का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कार्यवाही की जायेगी।

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