अन्य राज्यों कीछत्तीसगढ़न्यूज़

रायगढ़ पुलिस द्वारा वर्ष 2020 में 10, 607 लोगों को विभिन्न धाराओं में किया गया प्रतिबंधित 9528 व्यक्तियों पर माइनर एक्ट की कार्यवाही

रायगढ़. अपराधों की रोकथाम को लेकर जिले की पुलिस ने लगातार अपराधी प्रवित्तियों के खिलाफ कार्रवाही करते हुए प्रतिबंधात्मक एवं माइनर एक्ट की कार्यवाही की . जिसमें त्रिवर्षीय पंचायत चुनाव में शांति पूर्ण रुप से संपन्न हुआ कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई तो वही 151 एवं धारा 110 के तहत साल भर चली कार्यवाही से अपराधिक प्रवित्ती लोगो में दहस्त निर्मीत रहा. प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से अधिक व्यवस्था बनाने व कोविड-19 पालन कराने में जिला पुलिस जुटी रही इसके बावजूद इस वर्ष रिकॉर्ड 7,402 प्रकरणों में 10,607 व्यक्तियों को केवल प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत प्रतिबंधित किया गया है. जिनमें धारा 41(1+ 4) के तहत 81 प्रकरण में 115 व्यक्तियों को रिमांड पर भेजा गया. धारा 109 सीआरपीसी के तहत 214 प्रकरणों में 237 व्यक्तियों को प्रतिबंधित किया गया. धारा 110 के तहत आदतन अपराधिक किस्म के व्यक्तियों को न्यायालय पेश किया गया. धारा 151 के तहत इस वर्ष 798 प्रकरणों में 1,034 व्यक्तियों पर कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया है. इसी क्रम में धारा 107 ,116(3) के तहत 6,171 प्रकरण बनाए गए . जिसमें 9,065 महिला एवं पुरुषों को प्रतिबंधित किया गया .

जिससे छोटे-मोटे झगड़ा-विवाद बड़ा रूप नहीं ले पाया साथ ही इन्हें अधिक से अधिक बाउंड ओवहर करने माननीय न्यायालय को प्रतिवेदन भेजा गया है. इसके अतिरिक्त 145 जमीन विवाद में धारा 145 के तहत 14 प्रकरणों बनाए गए जिसमें 35 व्यक्तियों को न्यायालय में पेश किया गया है . माइनर एक्ट की कार्यवाही अन्तर्गत केवल आबकारी एक्ट के 2,466 प्रकरण बनाये गये, जुआ एक्ट के 289, सट्टा एक्ट के तहत 243, आर्म्स एक्ट के 25 प्रकरण, नारकोटिक्स एक्ट के 46, मोटर व्हीकल एक्ट के 6435 प्रकरणों में नियमानुसार समन शुल्क की वसूली की गई तथा अन्य माइनर एक्ट के तहत 24 प्रकरण बनाए गए हैं. इस प्रकार वर्ष 2020 में कुल 9,528 माइनर एक्ट की कार्यवाही की गई है . विदित हो कि जिले की पुलिस ने आदतन आरोपियों पर गंभीराओं के तहत चालानी कार्यवाही किये जाने से उनको महीनों-महीनों जमानत के लिये न्यायालय के चक्कर काटने पड़े. लॉकडाउन के समय सबसे कारगर साबित पुलिस की जांच व्यवस्था रही . दिगर जिलों से प्रवेश करने वाले मार्गों पर चेक पोस्ट, बेरियर व अस्थायी बेरियर बनाकर बिना अनुमति वाहनों के प्रवेश पर पूर्णत: रोक लगाई गई तो जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर फुट पेट्रालिंग, चौंक-चौराहों पर पुलिस की कड़ी जांच व्यवस्था रही .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button