
रायगढ़ जिले में ट्रेलर वाहन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये हड़प लिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक ब्रोकर के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
ट्रेलर खरीद की डील और फाइनेंस की प्रक्रिया
गुड़ीपारा (जिला सारंगढ़) निवासी सुशील प्रधान ने पुलिस को बताया कि गोरखा निवासी ब्रोकर राहुल यादव ने टाटा 4018 ट्रेलर वाहन को फाइनेंस करवाने और खरीद-फरोख्त की पूरी प्रक्रिया कराने का भरोसा दिया था। 23 जनवरी को वाहन सुशील के नाम पर श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से स्वीकृत भी हुआ।
सुशील ने ब्रोकर को डाउन पेमेंट के तौर पर 1 लाख 45 हजार रुपये भुगतान किए। इसमें 13 जनवरी को 80 हजार और 9 फरवरी को 65 हजार रुपये फोनपे से भेजे गए। इसके बाद फाइनेंस की राशि जारी होने पर, 24 जनवरी को बंधन बैंक रायगढ़ से 4 लाख 90 हजार रुपये आरटीजीएस के माध्यम से ब्रोकर के खाते में ट्रांसफर हुआ, और 9 लाख 50 हजार रुपये चेक द्वारा देकर कुल 15 लाख 85 हजार रुपये ब्रोकर को सौंपे गए।
न वाहन मिला, न नामांतरण हुआ
कुल राशि प्राप्त करने के बावजूद ब्रोकर राहुल यादव ने वाहन के विक्रेता शाह कोल को एक भी रुपये नहीं दिए। इस वजह से वाहन का स्वामित्व सुशील के नाम ट्रांसफर नहीं हो सका। आरोप है कि पिछले 9 महीनों से वाहन बिलासपुर के शकरा मोटर्स सर्विस सेंटर में खड़ा है, जबकि पीड़ित किस्तें भी नहीं चुका पा रहा है।
झूठे आश्वासन के बाद मामला दर्ज
सुशील ने यह भी बताया कि 24 जुलाई को राहुल यादव ने स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देकर एक महीने में मामला सुलझाने का लिखित वादा किया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं किया गया। मजबूरन सुशील ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस की कार्रवाई
शिकायत के आधार पर पुलिस ने ब्रोकर राहुल यादव के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।














