रायगढ़: हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, अदालत ने सुनाया फैसला

रायगढ़, 29 मार्च  चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री विरेंद्र के न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपी सूरज राठिया (22 वर्ष), निवासी ग्राम आमगांव, थाना धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 24 मार्च को सुनाया गया।

यह मामला थाना पूंजीपथरा क्षेत्र के विंध्याचल ऑक्सीजन प्लांट स्थित लेबर कॉलोनी का है, जहां पिकअप चालक विरेन्द्र खम्हारी (30 वर्ष), निवासी ग्राम लुकापारा सरिया की टांगी से हमला कर हत्या कर दी गई थी।

जानकारी के अनुसार, 22 अगस्त की रात मृतक विरेन्द्र खम्हारी और आरोपी सूरज राठिया, जो उसी प्लांट में क्रमशः चालक और खलासी के रूप में कार्यरत थे, लेबर कॉलोनी में रहते थे। दोनों के बीच उधारी के पैसे को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। इसी दौरान आरोपी ने टांगी से हमला कर विरेन्द्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी की तलाश शुरू की। बाद में आरोपी को उसके क्वार्टर से घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया, जहां पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया।

मामले की प्रारंभिक जांच के बाद सहायक उप निरीक्षक जयराम सिदार ने विवेचना को आगे बढ़ाया। उन्होंने वैज्ञानिक साक्ष्य, घटनास्थल से जुटाए गए प्रमाण, एफएसएल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को प्रभावी तरीके से अदालत में प्रस्तुत किया, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हुआ।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सुश्री वंदना केशरवानी ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को दोषी पाते हुए कठोर सजा सुनाई गई।

पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में विवेचना प्रक्रिया में सुधार के प्रयासों को भी इस मामले की सफलता का महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। पुलिस के अनुसार, सशक्त विवेचना और ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्याय सुनिश्चित करने में यह मामला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

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