रायगढ़ : प्रदेश में भाजपा की बिष्णु सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया है की प्रदेश के साथ ही साथ जिले के जितने पटाखा दुकान व्यवसायों के लाइसेंस प्रभाव से रद्द कर दिया गया है अगर उन्हें दीपावली के समय पटाखा दुकान लगाना होगा तो उन्हें एक बार फिर से पुनः लाइसेंस बनवाना पड़ेगा तभी अपना दुकान लगा सकते हैं।
विदित हो की पहले पटाखा दुकान के लाइसेंस धारी को हर साल में एक बार ₹500 का चालान के साथ एक शपथ पत्र पेश करना पड़ता था जिसके बाद लाइसेंस धारी का लाइसेंस रेनुवल हो जाता था
लेकिन प्रदेश के विष्णु सरकार ने नियम को बदल बदल दिया है और हर साल पटाखा व्यावसायिक को दुकान लगाने से पहले नया लाइसेंस बनाना ही पड़ेगा जिसको लेकर संबंधित अधिकारी ने बताया कि 5 सितंबर से ऑनलाइन फार्म जमा करने के बाद पूरे पेपर के साथ फार्म को संबंधित विभाग के पास जमा करना होगा
वही कुछ पटाखा व्यवसाईयों का कहना है कि इस आदेश के बाद से पटाका व्यवसाययों में नाराजगी तो है उनका मानना यह है कि बिना बताए या बिना जानकारी के इतने बड़े निर्णय हो जाना समझ से परे है वही हम कई ऐसे पटाखा व्यवसाय है जिनको अभी तक नियम का पता नहीं था ज़ब हम लोग अपने लाइसेंस को रेनूवल कराने गए तों बताया गया की सरकार के द्रारा प्रदेश के साथ ही जिले के सभी पटाखा व्यवसायों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है आप लोग पुनः लाइसेंस की प्रक्रिया 5 सितंबर से ऑनलाइन प्रारंभ होगी उसका पालन करें औऱ फार्म जमा करें