
अदालत ने 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (EOW-ACB) को अपने कार्यालय के 122 दिनों के सीसीटीवी फुटेज और आवक-जावक रजिस्टर सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
यह आदेश रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की ओर से दाखिल आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया गया। विशेष न्यायाधीश नीरज शर्मा ने स्पष्ट किया कि 5 जून 2025 से 5 अक्टूबर 2025 तक के सभी सीसीटीवी फुटेज और कार्यालय रजिस्टर को न्यायालय के अवलोकन के लिए संरक्षित रखा जाए।
सुनवाई के दौरान राज्य के उप महाधिवक्ता, एसीबी के विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पांडेय और एडीपीओ एक्का उपस्थित थे। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वे आदेश की जानकारी संबंधित प्राधिकरण को तुरंत दें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।