SBI से लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा तक RBI ने एक साथ 14 बैंकों पर लगाया करोड़ों का जुर्माना

आरबीआई ने कई नियमों के उल्लंघन के चलते बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा भारतीय स्टेट बैंक सहित 14 बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है। इन 14 बैंकों में सार्वजनिक सेक्टर के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक तथा एक लघु वित्त बैंक सम्मिलित हैं। इस बात की खबर खुद रिजर्व बैंक की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।

वही RBI ने बताया, ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त तथा ‘ऋण-अग्रिम तथा अन्य पाबंदियों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण कार्रवाई की जा रही है।’ एक सूत्र के मुताबिक, इन बैंकों पर आरबीआई का दंड मुख्य तौर पर संकटग्रस्त दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) तथा उसकी समूह कंपनियों के साथ बैंकों के व्यवहार से संबंधित है।

इसके साथ ही RBI की विज्ञप्ति में बताया गया है कि रिजर्व बैंक द्वारा एक समूह की कंपनियों के खातों की जांच में यह पाया गया कि बैंक आरबीआई द्वारा जारी एक या अधिक उपरोक्त निर्देशों के प्रावधानों का पालन करने में असफल रहे हैं। साथ ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान का उल्लंघन किया है। इस संबंध में बैंकों को नोटिस जारी किया गया था तथा कारण बताने को बोला था। जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर कार्रवाई की गई। अन्य बैंकों पर जिनके विरुद्ध मौद्रिक दंड लगाया गया है उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सुइस, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक तथा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक सम्मिलित हैं।

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