पत्नी की हत्या के तीन साल बाद मिला न्याय: रायगढ़ कोर्ट ने आरोपी पति को सुनाई उम्रकैद

रायगढ़ । चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने तीन साल बाद दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी क्योंकि वह उसके साथ रहना नहीं चाहती थी और घर छोड़कर जा रही थी।

मामला साल 2022 का है। आरोपी अभिषेक चौहान, जो कोलाईबहाल गांव का रहने वाला है, ने अपनी दूसरी पत्नी सोनी सिदार की हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार, 11 अगस्त 2022 की शाम को गांव में हंगामा हुआ कि अभिषेक चौहान ने अपनी पत्नी की घर में ही हत्या कर दी है। जब लोग मौके पर पहुंचे तो सोनी सिदार का शव खून से लथपथ पड़ा मिला।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी उससे अलग होना चाहती थी और घर छोड़कर जा रही थी। इसी बात पर वह आपा खो बैठा और गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि महिला की मौत मुंह, नाक और छाती पर दबाव के कारण दम घुटने से हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था।

मामला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार ठाकुर की अदालत में चला। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी अभिषेक चौहान को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न भरने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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