
कारखाना/स्थापना में कार्यरत समस्त कर्मचारियों एवं श्रमिकों का विवरण श्रम विभागीय पोर्टल पर करें अपलोड
रायगढ़ । विभिन्न कारखानों/स्थापनाओं में नियोजित समस्त श्रमिकों एवं कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य बीमा अधिनियम 1948 एवं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत होना जरूरी है। कारखाना/ स्थापनाओं में कार्यरत सभी कर्मचारी एवं श्रमिक उक्त दोनों अधिनियम के अंतर्गत बीमित एवं पंजीकृत नहीं होने के कारण योजनाओं के लाभ से वंचित है। पात्र समस्त श्रमिकों एवं कर्मचारियों को उक्त अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन किया जाना आवश्यक है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों की जानकारी श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल cglabour.nic.in पर Single window के माध्यम से लॉगिन कर अपलोड करें। नियमानुसार सभी कर्मचारी एवं श्रमिकों का पंजीयन भी करवायें तथा उक्त सभी जानकारी को एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करने के समय अद्यतन किया जाये।