
Urba NOC Vivad : बिना ग्राम सभा के जारी NOC से ग्रामीणों में आक्रोश |
रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड अंतर्गत ग्राम उरबा में Urba NOC Vivad तेजी से गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि SECL की ओपनकास्ट SECL khanan परियोजना के लिए लगभग 2077.935 हेक्टेयर भूमि—जिसमें 362.109 हेक्टेयर वन भूमि भी शामिल है—के उपयोग हेतु ग्राम पंचायत ने बिना ग्राम सभा बुलाए ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया।
Urba NOC Vivad : जाली हस्ताक्षर और गलत तिथि का मामला सामने आया |
ग्रामीणों के अनुसार सरपंच रामदुलारी राठिया, सचिव रविन्द्र निषाद और ग्राम पटेल लालसाय राठिया ने 13 अक्टूबर 2025 को SECL को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जबकि ग्राम सभा की बैठक 14 अक्टूबर 2025 को दिखाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा की तिथि बाद में गढ़ी गई तथा Gram Sabha Jali Hastakshar कर बैठक को वैध दिखाने का प्रयास किया गया।
Urba NOC Vivad : ग्राम सभा के अध्यक्ष को जानकारी तक नहीं दी गई |
उक्त बैठक के लिए नियुक्त ग्राम सभा अध्यक्ष रामधन राठिया ने स्वयं स्पष्ट किया कि उन्हें बैठक की जानकारी तक नहीं थी। ग्राम सभा के रजिस्टर में उनके जाली हस्ताक्षर मिलने से मामला और गंभीर हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सीधे-सीधे प्रशासनिक धोखाधड़ी और नियमों का उल्लंघन है, जिससे पूरा Urba NOC Vivad और गर्म हो गया है।
Urba NOC Vivad : ग्रामीणों की शिकायतों पर अब तक कार्रवाई नहीं |
ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैधानिक अनापत्ति के संबंध में कई बार SECL khanan प्रबंधन और कलेक्टर रायगढ़ को लिखित शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई। इससे ग्रामीणों में तीव्र असंतोष व्याप्त है। वन भूमि के मामले को देखते हुए ग्रामीण इस पूरे प्रकरण को एक गंभीर Van Bhoomi Vivad की श्रेणी में बता रहे हैं।
Urba NOC Vivad : ग्रामीणों की मांग—NOC तत्काल निरस्त हो |
ग्रामवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि 13 अक्टूबर को जारी अवैध NOC को तत्काल निरस्त किया जाए, 14 अक्टूबर की दिखावटी ग्राम सभा को अवैध घोषित किया जाए, और संबंधित जिम्मेदारों—सर्पंच, सचिव एवं ग्राम पटेल—पर कठोर कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्पष्ट मामला Sarpanch Sachiv Aniyamita और दुरुपयोग का है, जिसमें कार्रवाई अनिवार्य है।














