अनलॉक की गाइडलाइन जारी : रायपुर में खुलेंगी शराब की दुकानें, शादी समारोह में 50 लोग हो सकेंगे शामिल

रायपुर: कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के ​बाद रायपुर जिला प्रशासन ने अनलॉक का आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार सभी मैरिज हॉल स्विमिंग पूल थिएटर बंद रहेंगे। स्कूल-कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे, जबकि छात्रावास में छात्रों को रहने की अनुमति होगी।

वहीं, शासन से प्राप्त अनुमति के छोड़कर सभी शैक्षणिक गतिविधि बंद रहेगी। जुलूस धरने प्रदर्शन बंद रहेंगे। वैवाहिक कार्यक्रम मैरिज हॉल और होटल में अनुमति के साथ आयोजन कर सकेंगे, जिसमें अधिकतम 50 मेहमानों को शामिल किया जा सकेगा।

सभी प्रकार की स्थाई अस्थाई दुकानें खलेंगी, ठेले गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, शराब दुकान सेलून शाम 6:00 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट होटल से होम डिलीवरी रात 10:00 बजे तक की जा सकेगी। रेस्टोरेंट होटल टेकअवे की अनुमति रात 9:00 बजे तक रहेगी। शाम 6:00 बजे के बाद सभी दुकाने बंद की जाएंगी और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा।

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