कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक संपन्न
पीड़ितो को राहत राशि शीघ्र प्रदान करने की दिशा में कार्य करे-कलेक्टर, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश, निःशुल्क हेल्प लाइन नंबर 1038 पर संपर्क कर सकते है।
जशपुरनगर 28 दिसम्बर 2020/कलेक्टर श्री महादेव कावरे की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की त्रैमासिक बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। उन्होंने अत्याचार निवारण से संबंधित पीड़ितों हेतु राहत राशि की स्वीकृति व भुगतान एवं प्रकरणों में स्वीकृत भुगतान राशि तथा लाभान्वित किये गये हितग्राहियों की जानकारी आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर सहायक आयुक्त आदिवासी कल्याण विभाग सुश्री आंकाक्षा त्रिपाठी उप संचालक जिला लोक अभियोजक श्री विकास कुमार टोप्पो, विशेष लोक अभियोजक श्री अजीत रजक, एपीसीडी श्री बासुकीनाथ गुप्ता, कोषालय अधिकारी श्री गणेशु प्रसाद धृतलहरे, एसडीओपी श्री परिहार, श्री आर. डी. पाठक, सदस्य सुभाष कुमार बखला सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी बैठक में उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री कावरे ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास तथा अन्य अधिकारियों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के त्वरित क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसटी एवं एससी लोगों के साथ होने वाली आपराधिक घटना बहुत ही संवेदनशील होते है इसलिए ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता से लेते हुये पीड़ित को यथाशीघ्र सहायता राशि प्रदान किया जाए। इस वर्ग के साथ अपराध एवं अत्याचार के प्रकरणों में पीड़ितों को राहत हेतु समुचित उपाय एवं दोषियांे के समन हेतु निहित कठोर दंडात्मक प्रावधान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता की बात कही। उन्होंने कहा अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत् अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग इस प्रकार की अपराधिक घटना के प्रति जागरूक हो और वे ऐसी घटनाओं के संबंध में तत्काल पुलिस को सूचित करे जिससे उन्हें अविलंब तत्काल राहत राशि प्रदान किया जा सके एवं ऐसे किसी प्रकरण की सुनवाई के लिए आने वाले महिलाओं के लिए सखी वन स्टाॅप सेंटर में ठहरने की व्यवस्था रहती है। जिससे महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कलेक्टर ने एसटी, एससी अत्याचार निवारण अधिनियम एवं सखी वन स्टाॅप सेंटर में महिलाओं के रूकने की व्यवस्था के प्रति का लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय, बस स्टैण्ड, सभी ब्लाॅक मुख्यालयो, मुख्य चैक-चैराहों, स्वास्थ्य केन्द्रों सहित अन्य स्थानों में होर्डिग्स, बैनर, पोस्टर के माध्यम से प्रचार -प्रसार करने के निर्देश दिए।
बैठक में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेद और उनका पुर्नवास अधिनियम 2013 के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। सहायक आयुक्त आदिवासी सुश्री त्रिपाठी ने एसटी, एससी अत्याचार निवारण के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में प्रावधानित राहत राशि के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 19 प्रकरण स्वीकृत किए गए है। जिसके अंतर्गत 9 प्रकरणों में राहत राशि पीड़ित को प्रदान किया गया है एवं शेष 10 प्रकरण में भुगतान की कार्रवाही की जा रही हैै। निःशुल्क हेल्प लाइन नंबर 1038 पर संपर्क कर सकते है।