नई दिल्ली : TMC के नाम और चुनाव चिह्न पर EC का अंतरिम फैसला, ममता और रितब्रत गुट को चुनने होंगे नए नाम-सिंबल

नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग का आदेश

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर चुनाव आयोग ने अंतरिम व्यवस्था लागू कर दी है। आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और उसके आरक्षित ‘Flowers and Grass’ चुनाव चिह्न को फिलहाल दोनों गुटों के लिए फ्रीज कर दिया है।

इसका मतलब है कि आगामी उपचुनाव में ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दोनों गुट मौजूदा TMC नाम और इसी आरक्षित चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

दोनों गुटों से मांगे गए तीन-तीन विकल्प

चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने लिए तीन संभावित पार्टी नाम और तीन चुनाव चिह्न प्राथमिकता के क्रम में सुझाएं। आयोग उपलब्ध ‘फ्री सिंबल’ सूची में से दोनों गुटों के लिए अलग-अलग चुनाव चिह्न आवंटित करेगा।

यह व्यवस्था फिलहाल उपचुनावों के लिए अंतरिम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आयोग ने अंतिम रूप से यह तय कर दिया है कि TMC के नाम और मूल चुनाव चिह्न पर स्थायी अधिकार किस गुट का होगा।

ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी गुट आमने-सामने

पार्टी के संगठनात्मक नियंत्रण, नाम और चुनाव चिह्न को लेकर दोनों पक्षों ने चुनाव आयोग के समक्ष अपना-अपना दावा पेश किया था। आयोग ने दोनों पक्षों से संबंधित दस्तावेज और संगठनात्मक स्थिति से जुड़े जवाब मांगे थे।

17 सितंबर को दोनों गुटों की आयोग के समक्ष सुनवाई भी हुई। इसके बाद आयोग ने आगामी उपचुनावों को देखते हुए फिलहाल दोनों पक्षों को अलग पहचान के साथ चुनाव लड़ने की व्यवस्था की है।

6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर में मतदान

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर 2026 को उपचुनाव होना है। दोनों गुटों ने इन सीटों पर अपने-अपने उम्मीदवार उतारे हैं।

ऐसे में आयोग के अंतरिम आदेश के बाद इन उम्मीदवारों को किस नाम और चुनाव चिह्न के तहत चुनाव लड़ना होगा, यह नई व्यवस्था के तहत तय होगा।

अंतिम फैसला अभी बाकी

चुनाव आयोग का मौजूदा आदेश अंतरिम प्रकृति का है। पार्टी के नाम, संगठनात्मक नियंत्रण और मूल चुनाव चिह्न पर दोनों पक्षों के दावों का अंतिम निपटारा अभी अलग प्रक्रिया के तहत होना है।

फिलहाल आगामी उपचुनावों के लिए दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न के साथ मैदान में उतरने की व्यवस्था की गई है।

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