
● जिले के सभी थानाक्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जा रही जांच….
● चेकिंग दौरान शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गये दो चालकों को कोर्ट में पेश करेगी पूंजीपथरा पुलिस….
● यातायात पुलिस द्वारा कोर्ट पेश किये गये दो वाहन चालकों पर ₹10,000- ₹10,000 रूपये का जुर्माना….
रायगढ़ । पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन पर यातायात पुलिस के साथ थाना, चौकी प्रभारीगण अपने-अपने क्षेत्र में यातायात नियमों का पालन कराने चालानी कार्रवाई किया जा रहा है । पुलिस अधीक्षक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अधिक से अधिक कार्रवाई के दिये गये निर्देशों पर थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह द्वारा प्रतिदिन अपने स्टाफ के साथ हाइवे पर वाहन चेकिंग की जा रही है । कल दिनांक 21.02.2022 को टीआई पूंजीपथरा कृष्णकांत सिंह के नेतृत्व में शाम करीब 17.30 बजे ग्राम उज्जलपुर फुटहापुल के पास पूंजीपथरा पुलिस द्वारा वाहनों की जांच की जा रही थी । इसी दरम्यान मुखबिर द्वारा फुटहापुलिया जंगल तरफ से ग्राम उज्जलपुर के नंदकुमार निषाद को प्लास्टिक जरीकेन में अवैध महुआ शराब लेकर बिक्री के लिये लाये जाने की सूचना दिया । सूचना पर कार्रवाई करते हुये अंजनी प्लांट के पास उज्जलपुर रोड में आरोपी नंद कुमार निषाद पिता घनश्याम निषाद उम्र 20 वर्ष निवासी उज्जलपुर को पुलिस टीम द्वारा 20 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है । आरोपी पर थाना पूंजीपथरा में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है । कार्रवाई में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह, सहायक उप निरीक्षक सिमसोन मिंज, प्रधान आरक्षक गौतम ठाकुर, आरक्षक धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, नरेश रजक, विरेन्द्र कंवर, अनूप मिंज, भगवती रत्नाकर, विद्याधर सिदार की अहम भूमिका रही है । वाहन चेकिंग दौरान पूंजीपथरा पुलिस टीम द्वारा शराब पीकर वाहन चला रहे (1) टिकलू राठिया पिता जेठू राठिया उम्र 28 वर्ष निवासी तुमीडीह (2) धनंजय कुमार पिता रविन्द्र कुमार उम्र 28 वर्ष निवासी करगी जिला महासमुंद पर धारा 185 MV Act की कार्रवाई की गई है, जिन्हें न्यायालय पेश किया जावेगा । इसके अतिरिक्त कल विभिन्न थाना क्षेत्र अन्तर्गत 47 व्यक्तियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर 11,500 रूपये जुर्माना राजस्व खाते में जमा कराया गया है । वहीं यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गये दो वाहन चालकों पर धारा 185 MV Act की कार्रवाई कर कल दिनांक 21.02.2022 को इस्तगाशा न्यायालय पेश किया गया था दोनों वाहन चालक- (1) दिलीप धनवार पिता वाम कुमार उम्र 25 साल निवासी परसदा (2) मुकेश साय पिता मान साय उम्र 26 साल निवासी डीपापुरनगर जशपुर को ₹10,000- ₹10,000 रूपये के अर्थदंड से दडिंत किया गया है ।