
फैसला:घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा
जूट मिल पुलिस चौकी इलाके में डूमरपाली के रहने वाले युवक को एक महिला को अकेला पाकर उसके घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन ने युवक को धारा 452, 354 और एट्रोसिटी एक्ट का दोषी पाया।
वारदात 12 जनवरी की बताई है। अजजा की महिला घर में अकेली थी। योगेंद्र महंत वहां पहुंचा। महिला ने बात करने में रुचि नहीं दिखाई तो वह जबरन घर में घुस आया और छेड़खानी करने लगा।