बैल की हत्या कर मांस खाने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जशपुर 23 अप्रैल 2021


मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21-04-2021 को प्रार्थी मुनेश्वर राम यादव पिता त्रिलोचन राम यादव उम्र 30वर्ष निवासी-बरपानी थाना-दुलदुला ने थाना-दुलदुला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 20-04-2021 को वह अपने मवेशी को चरने के लिए छोड़ा था जिसमें से 01 भूरा रंग का बैल को गांव का ही प्रदूमनराम कोरवा ने पत्थर से बैल के सिर में मार दिया जिससे बैल की मौत हो गई जिसे रात में ही प्रदूमन राम एवं उसके साथी लालूराम, बिहानु राम, जीतनाथ राम ने मिलकर प्रदुमन के खेत के पास ले जाकर बैल का मांस बनाकर खा गये और बचा हुआ सिर, चमड़ी, पैर, हड्डी को प्रदूमन के खेत में गाड़ दिये हैं, रिपोर्ट पर थाना-दुलदुला में अपराध क्रमांक 33/2021 धारा 429, 34 भादवि., छत्तीसगढ़ कृषक पषु परिरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला-जशपुर श्री बालाजी राव (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उनैजा खातून अंसारी, एसडीओपी जषपुर श्री राजेन्द्र सिंह परिहार के मार्गदर्शन में दुलदुला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर जाकर दफनाये गये मृत पशु को उत्खनन कराकर पहचान कराया गया, मौके पर उपस्थिति पशु चिकित्सक से पी.एम. कराया गया। आरोपियों के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपीगण 1. प्रदूमन राम पिता स्व. लखन राम कोरवा उम्र 20वर्ष 2. लालूराम पिता बूटंगा उम्र 62वर्ष 3.बिहानु राम पिता लटकू राम उम्र 50वर्ष 4. जीतनाथ राम पिता बुधू राम उम्र 30वर्ष सभी निवासी-बरपानी थाना-दुलदुला जिला-जशपुर (छ0ग0) को दिनांक 21-04-2021 को गिरफ्तार कर आज दिनांक 22-04-2021 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी दुलदुला उप निरीक्षक श्री एल.आर. चैहान, प्रधान आरक्षक ढलेश्वर यादव, आरक्षक अलेक्सियुस तिग्गा, आरक्षक आनंद खलखो की सराहनीय भूमिका रही है।

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